अब राशन की सरकारी दुकान से बिकेगा एलपीजी सिलेंडर आदेश जारी, जानें क्या होगा नियम


उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों से अब पांच किलोग्राम के छोटे एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलिंडर भी मिलेंगे। 'छोटू' ब्रांड नाम से उपलब्ध यह सिलिंडर सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री किये जाएंगे। उपभोक्ता राशन दुकानों पर इन सिलिंडर को रीफिल भी करा सकेंगे। इसके लिए एलपीजी वितरक राशन विक्रेताओं से अनुबंध करते हुए उन्हें प्वाइंट आफ सेल के रूप में नियुक्त करेंगे। राशन दुकानदार प्वाइंट आफ सेल के माध्यम से उपभोक्ताओं को अनुमन्य खुदरा मूल्य पर सिलिंडर उपलब्ध कराएंगे। राशन दुकानदारों को तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी लाभांश के रूप में प्राप्त होगी।
शासन की मंजूरी के बाद खाद्य आयुक्त मार्कंडेय शाही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। तेल कंपनी के फील्ड अफसर की सिफारिश किये जाने के बाद ही एलपीजी वितरण के लिए गैस वितरकों को राशन दुकानदारों के साथ अनुबंध करने की अनुमति होगी। एक समय में किसी भी राशन की दुकान पर 100 किलोग्राम से अधिक स्टाक नहीं रखा जा सकेगा। तेल कंपनी के फील्ड अफसर की सिफारिश के बाद दुकान की स्थिति, आकार और पहुंच आदि के आधार पर यह मात्रा कम भी की जा सकेगी।


अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया कि उपभोक्ता को पहली बार सिलिंडर प्राप्त करते समय राशन दुकानदार को अपने मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, छात्र पहचान पत्र आदि में से कोई एक उपलब्ध कराना होगा। राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक भार मापक मशीन से पांच किलोग्राम गैस की मात्रा तौल कर देंगे।

एलपीजी वितरकों को राशन दुकानदारों को सिलिंडर जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि सिलिंडर पूरी तरह भरा हुआ, सील्ड, बिना किसी खराबी के और नियत वजन का हो। उपभोक्ताओं को इंश्योरेंस की सुविधा भी अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। उपभोक्ता को तेल कंपनियों की ओर से आपूर्तित मानक प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। उचित दर विक्रेता निर्धारित खुदरा मूल्य पर रेगुलेटर की बिक्री करेंगे। नया एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय राशन दुकानदार को उपभोक्ता को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के लिए एक सेफ्टी कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा।


राशन दुकानदारों को एफटीएल सिलिंडर के संबंध में आवश्यक नियमों, सुरक्षा उपायों और नियंत्रण आदेशों का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्हें प्वाइंट आफ सेल पर कम से कम 4.5 किलोग्राम क्षमता के दो डीसीपी प्रकार के अग्निशामक यंत्र सुविधाजनक स्थान पर स्थापित करने होंगे। सिलिंडर भंडारण स्थल पर 'धूम्रपान' निषेध का चिन्ह प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

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