हाईकोर्ट के आदेश पर अब दीवानी न्यायालय में इन वादों के बाबत होगी सुनवाई - शिवानी रावत



जौनपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत ने अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र के अनुपालन एवं माननीय हाई पावर्ड कमेटी द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश के प्रशासकीय आदेश के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा जरुरी लंबित और नये जमानत, रिमांड इत्यादि का ही निस्तारण एवं द0प्र0सं0 की धारा 164 का बयान तथा अति आवश्यक प्रकीर्ण आपराधिक प्रार्थना पत्रों की सुनवाई किया जायेगा।
न्यायालय द्वारा चार्जशीट एवं पुलिस रिपोर्ट, कम्पनी अधिनियम की तरह भौतिक रुप से प्राप्त की जायेगी। न्यायालय परिसर में हितधारको का प्रवेश पूर्व आदेशानुसार सख्ती से प्रतिबंधित होगा। पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने और कंपनी अधिनियम की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रवेश चाहने वाले लोगों को उचित सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

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