होम स्टे नीति 2025 को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि होम स्टे नीति के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की आवासीय इकाइयों में देसी एवं विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास, नाश्ता एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए संपत्ति धारक अपने आवासीय भवन के अधिकतम दो-तिहाई कक्षों को किराए पर दे सकेंगे, जिनकी संख्या न्यूनतम एक और अधिकतम छह कक्ष होगी। यह योजना उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से लागू होगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि इच्छुक आवेदक इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल up-tourismportal.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया, आवश्यक नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को जागरूक किया और अधिक से अधिक लोगों को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) परमानंद झा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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