मतदाता पहचान पत्र के अलावा मतदान करने के लिए जाने क्या है विकल्प



जौनपुर । अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, वाराणसी खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, अजय कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक एवं वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्वि-वार्षिक निर्वाचन-2020 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि मतदान के दिन ऐसे निर्वाचन (मतदाता) जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थानों, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील किया है कि मतदान दिवस 01 दिसंबर 2020 को अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

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