जौनपुर की सीजेएम कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी के तलबी का जारी किया आदेश
जौनपुर। भाजपा के विधायक रहे इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को सीजेएम जौनपुर ने मुअसं 77/97 थाना सिंगरामऊ धारा 392 के मुकदमें में तलब करने का आदेश जारी है। जनपद जौनपुर के थाना सिंगरामऊ क्षेत्र की एक लूट और हत्या की घटना मे खब्बू तिवारी अभियुक्त है और आज तक जमानत तक नहीं कराये है ऐसा आरोप भी है।
खबर है कि जनपद अयोध्या से मुअसं 24/1992 थाना राम जनम भूमि के एक मामले में विशेष न्यायिक एडीजे कोर्ट से सजायाफ्ता हो चुके बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी के लिए मुस्किले बढ़ती हुई दिख रहे हैं पिछले दिनों फर्जी पेपर लगाकर चुनाव लड़ने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको अयोग्य घोषित करते हुए 18 अक्टूबर 21 को 5 साल की सजा सुनाई है। अब एक पुराने मामले में जौनपुर कोर्ट ने पूर्व विधायक को तलब किया है।
जौनपुर की घटना 1997 में लूट की है जौनपुर के सिगरामऊ थाने में लूट के दौरान एक हत्या भी हुई थी जिसमे पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को नामजद आरोपी बनाया गया था और गाड़ी के साथ सोनभद्र से गिरफ्तार किया गया था गौर करने वाली बात है इसमें खब्बू तिवारी आज तक जमानत ही नही कराया है।
इतना ही नहीं आज तक किसी भी चुनावी हलफनामे में जौनपुर की इस घटना का कोई जिक्र तक नहीं किया गया इस घटना की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है की पूरी केश फाइल ही कोर्ट से गायब कर दी गई थी जिसपर उच्च न्यायालय के आदेश पर फिर से केश को ओपन किया गया है इसी केश में जौनपुर कोर्ट ने खब्बू तिवारी को 9 नवम्बर 21 को कोर्ट ने तलब कर पेशी की तिथि मुकर्रर किया है।
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