कोरोना के भय से अगले आदेश तक दीवानी न्यायालय में वादकारियों का प्रवेश हुआ वर्जित


जौनपुर । जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 17 जनवरी 2022 से न्यायालयों के क्रियाशील किए जाने हेतु नवीन दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अधिकारी 50 प्रतिशत रोस्टर वाइज कार्य करेंगे, महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर कर्मचारी जो गर्भवती है, उनको न्यायालय आने से छूट प्रदान किए गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर घर से कार्य कर करने की छूट दी गई है। वादकारियों एवम् उनके प्रतिनिधियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश से पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी मामले में जनपद न्यायधीश की पूर्व अनुमति होगी तो विशेष परिस्थितियों अनुमति दी जाएगी। उपरोक्त दिशा-निर्देश 17 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे।

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