08 सितम्बर से नहीं चलेंगे अनफिट स्कूली वाहन : जिलाधिकारी
स्कूल बसों की फिटनेस, परमिट, बीमा और प्रदूषण जांच अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि 08 सितम्बर 2025 के बाद जिले में कोई भी अनफिट स्कूली वाहन नहीं चल सकेगा। सभी स्कूल बसों व वैनों के फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ड्राइवर के लाइसेंस अनिवार्य रूप से पूरे होने चाहिए। यदि कोई वाहन अधूरे प्रपत्रों के साथ पाया गया, तो उसे तत्काल बंद कर चालान किया जाएगा।
बैठक के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया—
- विद्यालय वाहनों की आयु सीमा पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक ही होगी।
- प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य होगा, जो वाहनों की फिटनेस व सुरक्षा की जांच करेगी।
- बच्चों को वाहन से उतारने व चढ़ाने का कार्य केवल विद्यालय परिसर के भीतर ही किया जाएगा।
- विद्यालय अपने यहां एक नोडल ट्रांसपोर्ट प्रभारी (शिक्षक) नामित करेंगे, जो बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेगा।
- विद्यालय वाहनों की पार्किंग व विराम स्थल व्यवस्थित तरीके से निर्धारित किए जाएंगे।
- ड्राइवरों की पात्रता, जिम्मेदारियों और सुरक्षा मानकों पर सख्ती से अमल होगा।
बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ने बताया कि 01 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच अनफिट पाए गए कुल 90 स्कूली वाहनों पर चालान व बंद की कार्रवाई की गई है। साथ ही उनके प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वाहन तभी चलेंगे जब सभी प्रपत्र पूरे कराए जाएंगे।
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने कहा कि “बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 08 सितम्बर से नियमों का कड़ाई से पालन होगा, अन्यथा दोषी वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।”
बैठक में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जौनपुर श्रीमती मनोरमा मौर्य, राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रतिनिधि अजय सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह, एआरटीओ एस.के. सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय, सीओ ट्रैफिक, आरआई अशोक यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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