पॉक्सो एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा, जौनपुर पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की बड़ी सफलता

जौनपुर  -पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट (अनन्य), जौनपुर की अदालत ने थाना खुटहन से संबंधित पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

मामला मु0अ0सं0 224/2023, धारा 363/366/376(1), 368 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित था।
अदालत ने निर्णय सुनाते हुए—

संदीप कुमार पुत्र सभाराज उर्फ शोभनाथ निवासी बनहरा, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर को धारा 363/366/376(1) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹38,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

सभाराज उर्फ शोभनाथ पुत्र अछैबर उर्फ छगट निवासी बनहरा, थाना खुटहन, जौनपुर को धारा 368 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जौनपुर पुलिस ने बताया कि यह फैसला “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत की गई गहन विवेचना और ठोस पैरवी का परिणाम है। पुलिस ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अपराधों में दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने हेतु अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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