लाक डाऊन की शेष अवधि में अब शहर के उत्तरी भाग पर प्रशासन की शक्ति



     जौनपुर  । लाक डाऊन की शेष बची अवधि में अब पुलिस विभाग के लोगों ने  जिला मुख्यालय पर शहर को दो भागों में विभाजित करते हुए आम जनता के आवागमन पर रोक लगा दिया है। पुलिस कड़ाई के साथ लाठियां पीटते हुए अपने इस नियम का पालन करा रही है। जबकि  प्रशासन का आदेश जो सरकारी विज्ञप्ति के जरिए जारी किया गया है उसके अनुसार  गोमती नदी के दक्षिण की जनता को राशन की दुकानों से सामान खरीदने की छूट देते हुए दुकानों को खुला रखने का आदेश जारी किया है तो शहर में गोमती नदी के उत्तरी भाग में सभी किराना व्यवसायियों की दुकानों पर ताला लगवा दिया है। और हुक्म दिया कि डोर टू डोर सामान वितरित किया जायेगा। इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने शहर के उत्तरी भाग को सील कर दिया है और पहरा लगा दिया है कि यदि कोई उत्तर से दक्षिण भाग में जाना चहे तो नहीं जाने दिया जा रहा है। सदभावना पुल मार्ग एवं शाही पुल मार्ग पर पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है। हलांकि      डीएम जौनपुर दिनेश कुमार सिंह का आदेश  स्पष्ट  है कि थोक विक्रेता चाहे किराना का हो या फल सब्जी का हो वह फुटकर विक्रेता को सामान अपनी दुकान पर  भी बेच सकता है इस पर कोई रोक नहीं होगी। केवल सामान्य ग्राहकों/ नागरिकों को दुकानों पर जाकर के सामान लेने की आवश्यकता नहीं है उनके घर पर डोर स्टेप डिलीवरी सामानों की होगी। खाद्यान्न सामग्री की गाड़ियां सब्जी के ठेले घरों के सामने आएंगे और अपने घर के सामने खरीदारी कर सकते हैं । अगर ठेला दूसरे घर के सामने है तो उसके घर के सामने भी न जाए जब आपके घर के सामने आए तभी खरीदें।हम सबको मिलकर के सोशल डिस्टेंसिंग को और लाकडाऊन के सिद्धांतों का पालन करना है, तभी कोरोना  वायरस के संक्रमण को रोक सकते हैं। आप सब से विनती करते हैं आओ एकजुट होकर के इन निर्देशों का अक्षरशः पालन कर सहयोग करें।यहां यह और स्पष्ट करना है कि गोमती नदी के दक्षिण में किराना सब्जी की दुकान है पूर्व की भांति 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुलेगी , दवा की दुकान 24 घंटे खुलेगी। जब प्रशासन का आदेश उपरोक्त है तो शहर को दो भागों में विभाजित करते हुए आवागमन पर रोक क्यों है। ऐसे में जिला प्रशासन को स्पष्ट आदेश निर्गत करना चाहिए कि आवागमन पर रोक अथवा नहीं  ?

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