कोरोना को लेकर अब सरकारी गाइड लाइन जारी, जाने क्या हुआ सीएम का आदेश



यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं. शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा. एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा. एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा.
नियम के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा. इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी. सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है.
बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग होंगे. एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा. एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्‍लॉक सील होगा. 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा.
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि कल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,164 नए मामले सामने आए हैं. सक्रिय मामले 19738 हैं. संक्रमण से अब तक 8881 लोगों की मौत हुई है. अब तक प्रदेश में 3,54,13,966 सैंपल की जांच की गई है. कल 78, 959 सैंपल आरटी-पीसीआऱ जांच के लिए भेजे गए.
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को हम लोग लॉटरी भी निकालने जा रहे हैं. 16 जनवरी से 3 अप्रैल के बीच जिन लोगों ने अपनी दोनो डोज ले ली है, हमने उनको वैक्सीनेशन का कार्ड दिया था. उसका काउंटर फाईल हमने रख लिया था, उसमें सीरियल नंबर था. हम उसकी लॉटरी निकालने जा रहे हैं.
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि जिन जिलों में ऐसे 25 हजार तक लोग होंगे जिनकी दोनो डोज हो गई वहां हम लॉटरी निकालकर 4 उपहार देंगे. जिन जिलों में 25-50 हजार तक है उनमें हम 6 उपहार देंगे और उससे ज्यादा वाले में 8 उपहार देंगे.

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