बच्चो को नशा मुक्त रखने के लिए शिक्षण संस्थानो के पास सौ मीटर की परिधि नहीं बिकेगा मादक पदार्थ- डीएम जौनपुर


जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति की हुई बैठक में निर्णय के अनुसार नारकोटिक्स ट्रोल ब्यूरो भारत सरकर एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गयी योजना एक युद्ध नशे के विरूद्ध योजना की समीक्षा की गयी, जिसमें समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को पेय पदार्थों को दूर रखने हेतु विद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के परिधि के 100 मी0 तक मादक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट अन्य तम्बाकू पदार्थों की बिक्री को रोका जाना है।
समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्राथमिक एवं इण्टर मीडिएट तक के शिक्षण एंव शिक्षणत्रण कर्मचारी कोई भी तम्बाकू का प्रयोग विद्यालय परिषद के अन्दर नही करेगें उक्त हेतु जिला बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक विशेष दल गठन करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उक्त नियमों का उल्लघन किये जाने पर कर्मचारी एवं अध्यापकों विभागीय कार्यावाही के साथ-साथ जे०जे०एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही एवं कोटप्पा अधिनियम के तहत जुमान वसूल किया जायेगा। सभी इण्टर मीडिएट कालेजों में तम्बाकू सेवन के विरूद्ध जागरूकता एंव निगरानी हेतु प्रहरी क्लब गठित किये जायेगें एवं उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा।

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