निलम्बित लिपिक नरेन्द्र पाण्डेय को अल्टीमेटम 07 दिन के अन्दर दे साक्ष्य और स्पष्टीकरण अन्यथा होगी कार्रवाई
जौनपुर। प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक, जौनपुर एवं जांच अधिकारी ने अवगत कराया है कि नरेन्द्र पाण्डेय, कनिष्ठ सहायक (निलम्बित), राजकीय पालीटेक्निक, चोपन, सोनभद्र (सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी, पता -नरेन्द्र पांडेय पुत्र स्व0 जगदीश पाण्डेय, ग्राम व पोस्ट-गौरा पाण्डेय, जिला-बस्ती, पिन कोड-271305 को अवगत कराया जाता है कि आप द्वारा जालसाजी/धोखाधड़ी करके संस्था राजकीय पालीटेक्निक, सोनभद्र व राजकीय पालीटेक्निक, चोपन, सोनभद्र के शासकीय व पी0एल0ए0 खाते से अनियमित धनराशि नगद व अपने स्वयं के खाते में आहरण कर लिये जाने तथा संस्थागत छात्र-छात्राओं के जमा शुल्क में हेरा-फेरी आदि अनियमितता के कारण प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, चोपन, सोनभद्र के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया एवं तत्क्रम में कार्यालय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी के आदेश द्वारा निलम्बन अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी से सम्बद्ध कर प्रकरण में प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही/जॉच हेतु प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक जौनपुर को जॉच अधिकारी नामित किया गया।
प्रश्नगत जॉच प्रकरण में आरोप-पत्र गठित कर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर से आरोप-पत्र अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय द्वारा संयुक्त निदेशक के माध्यम से दिनांक 18.10.2022 को आरोप पत्र, की मूल प्रति तामील कराया गया तथा आरोप-पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर आरोपवार लिखित स्पष्टीकरण पुष्टि साक्ष्य आदि सहित प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी। प्रकरण में संयुक्त निदेशक, पूर्वीक्षेत्र वाराणसी के माध्यम से संस्था के पत्रांक के अन्तर्गत एक सप्ताह में आरोपवार लिखित स्पष्टीकरण पुष्टि साक्ष्य आदि सहित प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा पुनः की गयी। उक्त के सम्बन्ध में एक सप्ताह में आरोपवार लिखित स्पष्टीकरण पुष्टि साक्ष्य आदि सहित प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा पुनः की गयी।
संस्था के उपरोक्त पत्रों के द्वारा बार-बार सूचित करने के बावजूद आरोप पत्र के अन्तर्गत स्पष्टीकरण/पुष्टि साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
उपरोक्त संस्था के पत्रांक के अनुक्रम में विज्ञप्ति के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिनों के अन्दर आरोप पत्र, आरोपवार लिखित स्पष्टीकरण पुष्टि साक्ष्य संस्था कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें तथा यदि आप अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा किसी साक्ष्य का प्रति परीक्षण करना चाहते है तो ऐसे गवाह का नाम, पता व उसके द्वारा किये जाने वाले सम्भावित बयान के संक्षिप्त विवरण आदि सहित अवगत करायें। यदि निर्धारित समयावधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको लगाये गये आरोपों के बारे में आपको कुछ नहीं कहना है तद्नुसार आपके प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर दी जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तर दायी होेंगे।
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