अपहरण बलात्कार और हत्या के तीन आरोपितो को तीन साल बाद मिली फांसी की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने तीन बलात्कारियों हत्यारों को फांसी की सजा दे कर यह संदेश दिया है कि अब कानून ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटकाये जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जी हां जनपद बुलन्दशहर के अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेश कुमार ने बीते मंगलवार को तीनों आरोपितो को दोषी पाने के बाद सीधे फांसी की सजा सुनाया है। साथ ही 10हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाये जाने के समय अभियुक्तों सहित मृतक छात्रा के मां बाप भी मौजूद रहे जिन्होंने फैसला को न्याय की जीत बताया।
मुकदमे के अनुसार वर्ष 2018 में 02 जनवरी को बुलन्दशहर नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय छात्रा को उसके घर के पास से कार सवार तीनों आरोपितो ने अपहरण कर लिया इसके बाद चलती कार में तीनों ने छात्रा की आबरू को तार तार किया तत्पश्चात गला दबा कर उसकी हत्या कर दिया हत्या के पश्चात शव को दादरी नहर के पास फेंक कर फरार हो गये। घटना के 48घन्टे बाद गौतम बुद्ध नगर के थाना दादरी की पुलिस ने लाश बरामद किया। शिनाख्त कराये जाने पर अपहृत छात्रा के रूप में हुईं। पुलिस अधिकारी ने दादरी टोल पर लगे सीसीटीबी फुटेज को खंगालने के बाद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद निवासी दिलशाद, जुल्फिकार और इजराइल को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।
जहां पर लगातार तीन वर्ष दो माह 23 दिन तक मुकदमा चला इस दौरान घटना के सापेक्ष कुल 14गवाहों ने अभियुक्तों के खिलाफ गवाही दिया। साक्ष्य और गवाही के आधार पर न्यायाधीश ने तीनों को दोषी पाते हुए जघन्य अपराध करने वाले तीनों आरोपितो को फांसी की सजा सुना दिया है।
यहां यह भी बता दे कि इसके पहले जनपद जौनपुर में विगत 08 मार्च को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के द्वारा अपहरण बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाया गया है। ये फैसले यह संकेत करते हैं कि अब कानून बेटियों की सुरक्षा में खड़ा हो रहा है। बेटियों की आबरू लूटने वालों को अब सीधे फांसी यानी मौत की सजा मिलेगी। बेटियों के सुरक्षा हेतु ऐसी सजाओं का समाज में अब स्वागत भी किया जा रहा है।
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