गाड़ी चलाते मोबाइल से की बात तो शख्त कार्यवाई,डीएल, वाहन पंजीयन,परमिट अब सात दिन के अन्दर - परिवहन मंत्री


आरटीओ कार्यालय से जुड़े काम जल्द पूरे होंगे। जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सात दिनों में काम पूरे करना जरूरी होगा। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन और नए वाहनों के परमिट सात दिनों के भीतर जारी हो जाएंगे। अभी तक डीएल दस दिनों के भीतर जारी होता था। अब सात दिनों के भीतर डीएल आपके घर पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश भर में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसकी निगरानी आरटीओ और उप परिवहन अधिकारी करेंगे। 
उक्त बातें वर्चुअल माध्यम से परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहीं है। 
उन्होंने कहा कि भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की ट्रालियों के निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। ट्रालियों के पंजीयन के संबंध में तकनीकि अधिकारियों द्वारा ट्राली का डिजाइन अप्रूवल जारी हो। यहीं नहीं हर जिले में ई-रिक्शा के अलग रूट तय किए जाए। साथ ही हर आरटीओ कार्यालय में महिलाओं की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाए। नए वाहनों के पंजीयन के समय वाहन की पत्रावली को परिवहन कार्यालय में प्रेषित करने की आवश्यकता को समाप्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। 
परिवहन मंत्री ने कहा कि कार्यालय में पुरानी पत्रावलियों एवं अन्य प्रपत्रों की नियमानुसार वीडिंग कराई जाए। राजस्व संग्रह में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का अभिनंदन किया जाए। साथ ही जिन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। 
परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने हेल्मेट व सीट-बेल्ट की चेकिंग में तेजी लाने जाने व ओवर लोडिंग एवं अनाधिकृत वाहनों के संचालन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को चेतावनी भी दी है।   
 

Comments

Popular posts from this blog

धनंजय की जमानत के मामले में फैसला सुरक्षित, अगले सप्ताह आयेगा निर्णय

हाईस्कूल एवं इन्टर बोर्ड की परीक्षा परिणाम घोषित,जौनपुर के इन सात बच्चो ने टापर सूची में शामिल होकर लहराया परचम

आज दोपहर आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, परिणाम जारी होते ही बन जाएगा यह रिकॉर्ड