सभी विभाग जीएसटीआर -7 समय करें दाखिल अन्यथा होगी दंडात्मक कार्यवाई- डीएम जौनपुर


जौनपुर।जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सरकारी विभागों द्वारा दाखिल किए जाने वाले रिटन जीएसटीआर-7 के संबंध में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए निर्देशित किया कि समस्त सरकारी विभाग समय से जीएसटीआर-7 रिटर्न दाखिल करें अन्यथा की दशा में राज्य कर विभाग द्वारा अर्थ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, खंड विकास अधिकारी बदलापुर, खंड विकास अधिकारी जलालपुर, एवं खंड विकास अधिकारी खुटहन द्वारा जीएसटी रिटर्न फाइल न किए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा आप्रसन्नता व्यक्त करते हुए 2 दिन के भीतर रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा डीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्राम पंचायतों का यथाशीघ्र जीएसटी में पंजीयन कराना सुनिश्चित करें, 18 जुलाई 2022 से ठेकेदारों के लिए जीएसटी रेट ऑफ टैक्स 18 प्रतिशत हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा टीडीएस कटौती करने वाले सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा जारी शासनादेश एवं सीबीआईसी द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन के तहत रिटर्न फाइल करते हुए टीडीएस कटौती करना सुनिश्चित करेंगे।


उपायुक्त राज्य कर द्वारा जीएसटीआर-7 फाइल करने संबंधी नियमों तथा टीडीएस कटौती के प्रावधानों का विस्तार से वर्णन किया गया। उपायुक्त राज्य कर द्वारा बताया गया कि यदि जीएसटीआर-7 दाखिल करने में कोई समस्या आ रही है तो कैंप के माध्यम से भी राज्य कर विभाग समस्या का निस्तारण कर सकता है। उन्होंने बताया गया कि सरकारी विभागों को पंजीयन कराने में यदि कोई समस्या आ रही है तो वह राज्य कर विभाग में बने हेल्पडेस्क तथा अधिकारी से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकता है।बैठक में सहायक आयुक्त राज्य कर मनीष कुमार राय, विपिन सोनकर तथा समस्त विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं लेखाकार उपस्थित रहे।

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