निकाय चुनाव: दो दिन पहले से मतदान के दिन और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर डीएम ने जानें क्यों लगाई रोक



जौनपुर।जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र एवं राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० के पत्र के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने एवं लोकशान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अनुज कुमार झा, जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर आदेश देता हूँ कि जनपद जौनपुर कि 02 मई 2023 के सायंकाल 6.00 बजे से मतदान दिवस के 04 मई 23 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व के 12 मई 2023 को सायं 06.00 बजे से मतगणना समाप्ति के 13 मई 2023 को रात्रि 12.00 बजे तक जनपद की मादक पदार्थो की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानों (देशीशराब विदेशीमदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी एवं माडलशाप बार, सी0एल0-2. एफ0एल0- 2/2 बी) बन्द रहेंगी तथा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी। उक्त बन्दी अवधि का अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा

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