वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर के जरिए जेल में निरुद्ध बन्दियों को दी गयी विधिक जानकारी


जौनपुर  । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बंदियों की विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु 22 जुलाई को जिला कारागार जौनपुर में निरुद्ध बंदियों को विधिक जानकारी एवं कोविड-19 के नियमों के अनुपालन के संबंध में वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस आशय की जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप्ति सिंह ने दी है।


सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक, संवैधानिक एवं बंदियों के अधिकारों एवं वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के सुरक्षा के नियमों तथा सामाजिक दूरी बनाए जाने, मास्क का प्रयोग करने एवं नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया। किसी बंदी के बीमार होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श कराए जाने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताते हुए कहा गया कि किसी भी प्रकार की विधिक या अन्य सहायता की आवश्यकता होने पर जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर जिला कारागार के अधिकारीगण व कर्मचारी तथा बंदी गण उपस्थित रहे


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