जानिए आखिर जिला मजिस्ट्रेट ने जौनपुर में क्यों लगाया धारा 144

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ के क्रम में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं को नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराये जाने तथा आगमी होली, शबे बारात, राम नवमी, गुड फ्राइडे़, डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती, ईद-उल-फितर, चेटी चन्द, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज गुह्य जयंती, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर मन्डे, चन्दशेखर जयंती, रमजान का अन्तिम शुक्रवार एवं परशु राम जयंती जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दृष्टिगत सामाजिक/साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखे जाने तथा जनपद में विशिष्ट अतिथि/महानुभावों के आगमन आदि की सुरक्षा व अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्व समस्त कार्यो को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। उक्त के दृष्टिगत धारा-144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। उपरोक्त आदेश जनपद जौनपुर की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के दिनांक से 30 अप्रैल 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंण्ड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश 27 फरवरी 2023 से लागू किया जाता है।

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