चेयरमैन पति समेत तीन पर मुकदमा दर्ज, थानेदार की कार्यशैली पर उठे सवाल
सूत्रों के अनुसार, 25 फरवरी 2026, बुधवार की शाम करीब 5 बजे मखदूमपुर गांव स्थित कब्रिस्तान में एक व्यक्ति के दफन को लेकर कब्र खोदने पर विवाद हो गया था। शेखवाड़ा मोहल्ला निवासी शाह शब्बीर हुसैन उर्फ बबलू पुत्र स्व. शाह महमूद आलम ने थाने में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि मौके पर डॉ. सरफराज खान पुत्र गयासुद्दीन खान, रिजवान खान पुत्र मुस्ताक खान और तारिक खान उर्फ बाबू पुत्र राजू खान मौजूद थे।
पीड़ित का आरोप है कि डॉ. सरफराज ने कब्र जेसीबी मशीन से खोदने की बात कही, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसी बात पर कथित रूप से उनके साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई।
आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं किया। उल्टे डॉ. सरफराज की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने पीड़ित, उसके भतीजे और मोहल्ले के तीन अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की पांच धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति को शांति भंग में निरुद्ध किए जाने की भी बात सामने आई।
मामले की जानकारी जब पीड़ित के बड़े भाई और सभासद शाह नेयाज़ अहमद को हुई तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात न होने पर उन्होंने क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। इसके साथ ही मीडिया के समक्ष भी पुलिस की एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया। खबर के प्रमुखता से प्रकाशित होने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा।
बताया जा रहा है कि इसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने शाह शब्बीर हुसैन की तहरीर पर डॉ. सरफराज खान (चेयरमैन प्रतिनिधि) और उनके दो समर्थकों के विरुद्ध बीएनएस की तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
तीसरे दिन मुकदमा दर्ज होने को लेकर जब थानाध्यक्ष श्री प्रकाश शुक्ला से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुकदमा उनके ही आदेश पर दर्ज किया गया है।
घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
Comments
Post a Comment