एक आईएएस सहित छह पुलिस कर्मियों एक दिन के कारावास की सजा, जानें क्या था आरोप



विधायक सलिल विश्नोई के विशेषाधिकार हनन के मामले में विधानसभा ने रिटायर्ड आईएएस अब्दुल समद समेत छह पुलिसकर्मियों को आज रात 12 बजे तक के कारावास की सजा सुनाई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक उदाहरण बनेगा।
वाकया 15 सितम्बर 2004 का है। कानपुर के तत्कालीन विधायक जो हाल में विधान परिषद सदस्य हैं सलिल विश्नोई ने बिजली आपूर्ति को लेकर धरना दिया था और डीएम को ज्ञापन देना चाहते थे । उसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता और गाली गलौच कर अपमानित करते हुए लाठियां बरसाईं जिसमें विधायक के दाहिने पैर में फ्रैक्चर आ गया जबकि वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। यह मामला  विशेषाधिकार समिति के सामने आया।
परीक्षण और अवलोकन के पश्चात 28 जुलाई 2005 को समिति ने आरोपी पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। इस प्रकरण को विधानसभा में पेश किया गया। आज सभी आरोपी विधानसभा में पेश हुए । आज सदन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर छोड़ा ।
उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि तत्कालीन कानपुर नगर के क्षेत्राधिकारी बाबू पुरवा अब्दुल समद, तत्कालीन थाना प्रभारी थाना किदवई नगर कानपुर नगर ऋषि कांत शुक्ला तत्कालीन काका देवा उपनिरीक्षक त्रिलोकी सिंह, कांस्टेबल छोटे सिंह, विनोद मिश्रा एवं कांस्टेबल मेहरबान यादव को 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई जाए। इन सभी को विधानसभा स्थित लॉकअप में आज रात 12 तक रखा जाएगा।

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