कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार साल की सजा कर दी निलंबित


गाजीपुर से सपा के बैनर पर सांसद चुने जाने वाले अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा निलंबित कर दी है। साथ ही राज्य सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया है।
बता दें भाजपा के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को दोषी करार देते हुए चार वर्ष की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ राहत मिलने पर यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। अब हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को राहत देते हुए सजा को निलंबित कर दिया है।
इंटरनेट मीडिया पर अफजाल का एक ऑडियो क्लिप भी प्रसारित हो रहा है। इसमें वह जनपदवासियों से कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हमारे मुकदमे में फैसला सुनाने के लिए सोमवार की तारीख तय की है। आपसे आग्रह है कि दुआ करिए, ताकि बेहतर फैसला आए। हालांकि,ऐसे किसी ऑडियो-वीडियो क्लिप की सच्चाई की पुष्टि नहीं होती है।

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