पंचायत चुनावः आरक्षण का मामला अब पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती


यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आयी है। पंचायत चुनाव के  आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. लखनऊ हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस खबर को वायरल होते ही चुनावी समर की तैयारी में जुटे लोगों की धड़कने एक बार फिर बढ़ गयी है। 
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा तैयार  आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था। जिस पर आयोग ने काम शुरू कर दिया था। हाईकोर्ट ने साफ  किया था कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी बल्कि 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए। अदालत ने राज्य सरकार को आरक्षण की कार्रवाई 27 मार्च तक पूरी करने को कहा था। हाईकोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी कराने का आदेश भी दिया था।
प्रदेश के जनपदों में आरक्षण सूची का प्रकाशन शुरू हो गया था। इसी बीच खबर आयी है कि हाईकोर्ट के आदेश 15 मार्च के खिलाफ आज 20 मार्च 21 को  दिन में 11.24 बजे दिलीप कुमार बनाम अजय कुमार नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील याचिका दायर कर दी गयी है  जिसका डायरी नंबर 7989/21 है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार सहित डायरेक्टर पंचायत तथा चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को पार्टी बनाया गया है। अपील याचिका रजिस्टर करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। 

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