नगर पंचायत मड़ियाहूं 20 मई तक कन्टेन्ट जोन घोषित,जरूरी सेवायें छोड़ सभी गतिविधियों ठप

   

जौनपुर। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 द्वारा कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियत्रंण हेतु बडे भौगोलिक क्षेत्र जैसा कि शहर या जिला अथवा इस प्रकार के अन्य स्थान जहाॅ ऐसे मामले बहुत अधिक है और लगतार उसमें बढोत्तर हो रही है, को भौतिक रूप से कन्टेन का निर्माण किये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदान किये गये है। नगर पंचायत, मड़ियाहूॅ में 09 सक्रिय मरीज  होने के कारण, संक्रमण दर 13 से 15 प्रतिशत है एवं कोविड एल-1 चिकित्सालय व एल-2 चिकित्सालय में आई0सी0यू0 व आक्सीजन समर्थित 90 प्रतिशत बेड भरे हुये है। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारण प्राण का संकट बना हुआ है, जिसके कारण भौतिक वृहद कन्टेन बनाया जाना आवश्यक है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में नगर पंचायत मड़ियाहूॅ में कोविड-19 के सक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत मै जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर शुक्रवार 07 मई 2021 से 20 मई 2021 दिन गुरूवार तक सम्पूर्ण नगर पंचायत मड़ियाहूॅ, थाना क्षेत्र मड़ियाहूॅ शहरी को वृहद कन्टेनमेन्ट जोन बनाये जाने का आदेश पारित करता हूॅ। 
नगर पंचायत मड़ियाहूॅ में आवश्यक सेवाओ मतगणना कार्यो, स्वास्थ्य सेवाओं आदि से जुडे़ कार्मिको के अतिरिक्त अन्य कोई आवा-गमन की अनुमति नही होगी। नगर पालिका परिषद व अग्निसमन विभाग, जौनपुर द्वारा साफ-सफाई का  विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जायेगी। शहर के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाय। इसका अनुपालन न होने पर पहली बार 1000/-रू0 तथा दूसरी  बार अधिकतम 10000/-रू0 का जुर्माना किया जाय। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने एवं कोविड कर्फू लगाने हेतु सम्बन्धित थाना के थानाध्यक्ष का सीधे उत्तरदायित्व होगा। 

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