बिजली बकायेदारों को सरकार ने एक मुस्त जमा योजना में जानें क्या दे रही है सुविधा



पावर कारपोरेशन की ओर से ब्याज व सरचार्ज में 100 फीसदी छूट देने को लागू एक मुश्त समाधान योजना का लाभ गोरखपुर जोन के करीब 15.52 लाख बकाएदारों को मिलेगा। इन्हें ओटीएस के तहत करीब 829 करोड़ की छूट मिलेगी। अभियंताओं ने 3692 निजी नलकूप के बकाएदारों को भी चिन्हित किया है जिन्हें 2.33 करोड़ की छूट मिलेगी। शुक्रवार को ग्रामीण वितरण खण्ड द्वितीय ने 10 बिजली घरों पर शिविर लगाकर बकाएदारों को योजना का लाभ बताया।
योजना में एलएमवी-वन और टू श्रेणी के दो किलोवाट लोड वाले बकाएदारों को सरचार्ज में 100 फीसदी छूट, इसी श्रेणी में दो किलोवाट से अधिक लोड के बकाएदारों को सरचार्ज की रकम में 50 फीसदी छूट दी जानी है। इसी प्रकार एलएमवी-5 श्रेणी निजी नलकूप के बकाया राशि के सरचार्ज में 100 फीसदी छूट मिलेगी। योजना 30 नवम्बर तक लागू रहेगी। बीते 30 सितम्बर तक के बकाए में दर्ज सरचार्ज की रकम में छूट मिलनी है।
बकाएदार पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www. upenergy. in पर कनेक्शन आईडी के माध्यम से छूट की रकम व बकाया राशि को जान सकते है। वेबसाइट पर कनेक्शन आईडी फीड करते ही स्क्रीन पर मूल बकाया, सरचार्ज या ब्याज की रकम, छूट की रकम दिखेगी। यदि उपभोक्ता बिल सुधार करना चाहते है तो उन्हें अपने क्षेत्र के एसडीओ या एक्सईएन दफ्तर पर जाकर आवेदन करना होगा। बकाएदार घर बैठे ही कारपोरेशन के वेबसाइट पर जाकर माई कनेक्शन लिंक में जाकर बिल सुधार के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। जिम्मेदार एक्सईएन व एसडीओ रिक्वेस्ट की तिथि से 7 दिन के भीतर बिल सुधार कर उपभोक्ता को जानकारी देंगे।
दो किलोवाट तक के उपभोक्ता बकाए में सरचार्ज की छूट लेकर मूल बकाया चाहे तो 6 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा ले सकते है। क्षेत्र के एसडीओ या एक्सईएन से मिलकर या घर बैठे ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सुविधा का लाभ ले सकते है।
पावर कारपोरेशन ने इस बार के एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराने का प्रावधान भी खत्म कर दिया है। साथ ही कारपोरेशन ने उन सभी बकाएदारों को चिन्हित किया है जिनके बकाए में 100 रुपये से लेकर एक लाख तक सरचार्ज की रकम है।


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