जानिए आखिर कोर्ट ने इस थानाध्यक्ष को कारावास सजा की चेतावनी क्यों दी


जौनपुर। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन तृतीय ने बदलापुर थाना क्षेत्र के एक मुकदमे में रिपोर्ट आख्या नहीं प्रस्तुत करने पर थानाध्यक्ष बदलापुर को सात दिन कारावास से दंडित करने की चेतावनी दी है।
विशाल यादव बनाम रामसुख यादव के मुकदमे में एनसीआर के बाबत कोर्ट द्वारा थानाध्यक्ष से कई तिथियों से प्रगति आख्या मांगी जा रही है। लेकिन न तो उन्होंने केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया और न ही न्यायालय को प्रगति आख्या से अवगत कराया। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि थानाध्यक्ष द्वारा जानबूझकर आदेश की अवहेलना की जा रही है। जिससे वादी मुकदमा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। थानाध्यक्ष के खिलाफ अलग से दांडिक प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश हुआ तथा कारावास से दंडित करने की नोटिस जारी की गई। आदेश की एक कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई।

Comments

Popular posts from this blog

जौनपुर में करोड़ों की नकली दवाओं का खेल बेनकाबआगरा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से जुड़ रहे हैं ड्रग माफियाओं के तार

औषधि निरीक्षक ने मारा छापा, लिये 11 सैम्पल तीन दवा विक्रेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

आज की युवा पीढ़ी में संक्रमण की तरफ फैल रहा है तनाव- सीमा सिंह