पुलिस ने मुठभेड़ के साथ तीन गो-तस्करो को किया गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली


जौनपुर। जनपद की थाना सरायख्वाजा व स्वाट टीम की पुलिस ने एक मुठभेड़ में 03 गो-तस्करो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय हुई मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली जिससे वहा घायल हो गया है। गिरफ्तार  गो-तस्करो के कब्जे से एक देशी तमंचा,दो खोखा कारतुस, एक पिकअप एक बोलरो, तीन मोबाईल,दो गोवंश व उपकरण बरामद किया गया है।
इस मुठभेड़ के बाबत पुलिस कहांनी के अनुसार
डा0अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद मे अपराध की रोक थाम व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्वेक्षण में 11/12 अप्रैल की रात्रि समय करीब 12.20 बजें प्रभारी निरीक्षक सरायख्वाजा व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 रमेश कुमार व सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 रामजनम यादव मय टीम के साथ पतहना तिराहे पर अपराध की रोकथाम व अपराधियो कि गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के सम्बन्ध मे बात चीत कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली की गो-तस्कर कुछ गोवंशो को काटने के लिए पिकअप पर गोवंश को लाद कर आनापुर की तरफ से आ रहे है इस सूचना पर आने जाने वालो कि चेकिंग के दौरान पिकअप व बोलेरो आती हुई दिखाई दी कि बोलेरो पर सवार गौ तस्कर द्वारा पुलिस पार्टी पर वाहन को चढ़ाने का प्रयास करते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिससे एक गोली हे0का0 संजय शर्मा के बाए बांह के कन्धे के नीचे भाग पर लगी आत्मरक्षार्थ चेतावनी देते हुए पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग कि गयी जिससे एक गोली गौ तस्कर मो0 सलमान पुत्र फिरोज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के दाहिने पैर मे लगी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस द्वारा मौके से भागते हुए दो अन्य गौ तस्कर फैजान पुत्र फिरोज अहमद निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़  व अब्दुल्ला पुत्र कमरूद्दीन निवासी मकदूम पुर थाना तेजीबाजार जनपद जौनपुर को गिरफ्तार कर लिया गया तथा  मौके से एक पिकअप संख्या UP 25AT 2085 व एक बोलरो UP 85AQ 2004 व दो गोवंश व एक तमंचा 315 बोर व दो खोखा कारतुस व दो चाकू व अन्य उपकरण बरामद किया गया।

घायल पुलिस के जवान व अभियुक्त सलमान को उपचार पीएचसी करंजाकला रवाना किया गया। जिसको जिला अस्पताल जौनपुर से बीएचयू वाराणसी रेफर कर दिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 83/2023 धारा 34/307/186/353 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25 व 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

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