यूरिया की टैगिंग और ओवररेटिंग पर सख्ती, दोषी विक्रेताओं व कंपनी प्रतिनिधियों पर होगी एफआईआर
जौनपुर -रबी फसलों की बुवाई एवं सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के लिए किसानों द्वारा यूरिया उर्वरक की बढ़ती मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। वर्तमान में जिले में कुल 22,361 मीट्रिक टन यूरिया वितरण के लिए उपलब्ध है।
जिला प्रशासन के अनुसार जनपद की सभी बी-पैक्स समितियों, क्रय-विक्रय समितियों, एग्री जंक्शन, आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्रों तथा निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर किसानों को उनकी जोत-बही के आधार पर पीओएस मशीन के माध्यम से यूरिया का वितरण किया जा रहा है।
कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई थोक या फुटकर उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बेचता है, यूरिया के साथ अन्य उर्वरक अथवा उत्पाद जैसे जिंक सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सल्फर, कीटनाशक आदि जबरन टैग करता है या पीओएस मशीन से रसीद नहीं देता है, तो संबंधित विक्रेता के साथ-साथ कंपनी प्रतिनिधि के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी बिक्री केंद्र से पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर, जोत-बही के अनुसार ही संस्तुत मात्रा में यूरिया खरीदें और विक्रेता से रसीद अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता या मनमानी की शिकायत किसान जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 8419021250 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच दर्ज करा सकते हैं।
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