आजम खां के पुत्र अब्दुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक


लखनऊ: रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्लाह आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि अब्दुल्लाह आजम के निर्वाचन क्षेत्र स्वार टांडा में तत्काल नए चुनाव कराए जाएं।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्लाह आजम तीनों पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार टांडा सीट से विधायक चुने गए अब्दुल्लाह आजम की सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा प्रतिनिधि चुने जाने की प्रक्रिया को शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब्दुल्लाह आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनकी इस सिलसिले में एक याचिका जनवरी 2020 में खारिज कर दी थी, लेकिन नए तथ्यों के साथ अब्दुल्लाह आजम ने जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सुनवाई पूरी होने तक रोक दिया है। इससे अब्दुल्लाह आजम को राहत मिली है।

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