एसडीएम शाहगंज को जानें हाईकोर्ट ने क्यों अभिलेख के साथ कोर्ट में किया है तलब



इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर स्थित शाहगंज के एसडीएम को पांच जनवरी को रिकॉर्ड सहित पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने रामा देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कई बार सरकारी वकील को जानकारी लेने के लिए समय दिया, किंतु कोई जवाब नहीं मिला। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। इनका कहना है कि याची की भूमिधरी खेती की जमीन है।

पड़ोसी ने मेड़ काट कर उसके खेत के हिस्से को अपने खेत में मिला लिया है। एसडीएम के समक्ष पैमाइश के लिए अर्जी दी गई। राजस्व‌ निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट एसडीएम द्वारा स्वीकार कर ली गई किंतु पैमाइश नहीं कराई जा रही है। केवल तारीख पर तारीख लग रही है। इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर की गई है।


Comments

Popular posts from this blog

जनपद का विकास पुरुष बनने के लिए कृपाशंकर सिंह एन्ड कम्पनी की चाल हुई फुस्स, जानिए असली सच है क्या?

योगी के तबादला एक्सप्रेस की जद में नौ आईएएस और पांच पीसीएस के बदले गये कार्यक्षेत्र,जानिए किसे कहां मिली तैनाती

सगे छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दिया पुलिस एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुटी, हत्यारा फरार