कड़े दिशा निर्देशों के साथ कन्टेनमेंट जोन छोड़ कर शेष अन्य स्थलों पर खुलेगे धार्मिक स्थल



    
जौनपुर। शासन की गाइड लाइन के तहत अब कन्टेनमेंट  जोन को छोड़ कर शेष अन्य स्थलों पर धार्मिक स्थल, मन्दिर एवं मस्जिद 8 जून से खोले जायेंगे। शासन की गाइड लाइन की जानकारी देने और उसका पालन करने के लिए आज जिला प्रशासन ने मन्दिर के पुजारियों सहित मौलानाओ के साथ बैठक किया और उन्हें हिदायतें दी कि किसी भी दशा में शासन की गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी पूजा अथवा इबादत स्थल यानी मन्दिर मस्जिद में एक साथ  पांच व्यक्तियों से अधिक को प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाये। मुख्य गेट पर सेनेटाईजर की व्यवस्था रखी जाये, मन्दिर एवं मस्जिद में प्रवेश उसी को दिया जाये जो मास्क लगा कर जाये। कोरोना से बचाव एवं जागरूकता का पोस्टर लगाया जाना जरूर होगा। इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था रखी जाये ।तथा माइक से बचाव के प्रचार किये जाये। प्रत्येक दशा में शोसल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जाये ताकि संक्रमण फैलाने न पाये। धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार का प्रसाद वितरण गंगा जल छिड़काव नहीं किया जायेगा। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तुरंत उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दिया जाये।  
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मन्दिर के पुजारियों  एवं मस्जिद के मौलाना के अलावां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार,  सीडीओ अनुपम शुक्ला  , सीआरओ सुनील वर्मा 
मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 




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