खुटहन में अवैध गैस सिलेंडर का भंडारण पकड़ा गया, तीन लोगों के खिलाफ केस; 81 सिलेंडर बरामद
जौनपुर। जनपद के *खुटहन थाना* क्षेत्र में *अवैध रूप* से *रसोई गैस सिलेंडर* का *भंडारण* और बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान अलग-अलग स्थानों से कुल 81 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जबकि तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
*पुलिस के अनुसार शासन के निर्देश पर 14 मार्च 2026 को थाना खुटहन पुलिस और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम ने खुटहन-जौनपुर लिंक मार्ग स्थित ग्राम धमौर में छापेमारी की*। इस दौरान जितेंद्र प्रजापति पुत्र रामप्रसाद प्रजापति निवासी धमौर खास के घर से 38 खाली घरेलू गैस सिलेंडर (इंडेन), एक भरा हुआ इंडेन सिलेंडर और 10 खाली भारत गैस सिलेंडर सहित कुल 49 सिलेंडर बरामद किए गए।
*इसी क्रम में* बृजेश कुमार प्रजापति पुत्र स्व. लालबहादुर प्रजापति निवासी बंदनपुर की दुकान/जनसेवा केंद्र से 14 खाली इंडेन सिलेंडर और एक भरा हुआ भारत गैस सिलेंडर सहित कुल 15 सिलेंडर बरामद किए गए। वहीं अशोक विश्वकर्मा पुत्र रामलखन विश्वकर्मा निवासी धमौर की दुकान/जनसेवा केंद्र से 12 खाली इंडेन और पांच खाली भारत गैस सिलेंडर समेत कुल 17 सिलेंडर बरामद हुए।
*पुलिस ने बताया कि* बिना अनुमति गैस सिलेंडरों का भंडारण और बिक्री द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कंट्रोल ऑर्डर 2000 का उल्लंघन है। इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
कार्रवाई में *थानाध्यक्ष रामाश्रय राय और पूर्ति निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह* की अगुवाई में संयुक्त टीम शामिल रही।
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