आयोग का निर्देश:1नवम्बर के बाद मल्हनी में बाहरी बिना परमीशन के दिखे तो होगी कार्यवाही


जौनपुर।  उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश ने अवगत कराया है कि 367-मल्हनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2020 के निमित्त 03 नवंबर 2020 को मतदान होना है। मतदान दिवस के दिन मतदान स्थल क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में कोई अन्य व्यक्ति जो मतदान प्रक्रिया में प्रतिभागी न हो वह विचारण नहीं करेगा। मतदान के दिन अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता व उम्मीदवार के कार्यकर्ता को एक-एक वाहन अनुमन्य है। एक वाहन पर ड्राइवर सहित मात्र 05 लोग ही चल सकते हैं, जो कोविड-19 के मानको का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता बिना वैध वाहन पास (मूल प्रति) के क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। प्रचार अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात अर्थात 01 नवंबर 2020 के सायं से निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक महानुभावों की उपस्थिति पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच कराई जाएगी यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध, बाहरी या बिना अनुमति के पाया जाता है तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
                                         

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