पंचायत चुनावः न्यायिक प्रक्रिया के जाल में फंसा आरक्षण,जाने पूरा मामला



जौनपुर। पंचायत चुनाव के लिये जारी आरक्षण का आवंटन अब न्यायिक प्रक्रिया के जाल में फंस गया है। आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट द्वारा लगाये गये रोक के बाद कोर्ट द्वारा दिये गये  आदेश के तहत अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जनपदों के डीएम को पत्र भेज कर आरक्षण आवंटन को अग्रिम आदेश तक अन्तिम न किये जाने का आदेश जारी किया है। 
यहाँ बतादे कि आरक्षण प्रक्रिया में भारी खामियों के चलते अजय कुमार द्वारा हाई कोर्ट में एक जन हित याचिका संख्या 6929/2021 दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आदेश दिया कि याचिका निस्तारण तक अब आरक्षण को अन्तिम न किया जाये। 
हाईकोर्ट का आदेश आते ही अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने हाई कोर्ट के आदेश के पालन का निर्देश प्रदेश के सभी जिलाधिकारीयों को आज भेज दिया है। अब सोमवार यानी 15 मार्च 21 को सरकार हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद फिर सुनवाई होगी। इस तरह पंचायत चुनाव के लिये जारी आरक्षण का आवंटन अब न्यायिक प्रक्रिया के जाल में फंस गया है। जब तक आरक्षण की सूची अन्तिम रूप जारी नहीं होगी तब तक अधिसूचना भी अधर में रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब चुनावी प्रक्रिया में विलम्ब संभव है। 

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