विधानसभा के इस चुनाव में आयोग की इस गाइड लाइन का राजनैतिक दलों को करना होगा पालन


पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग के विस्तृत दिशा-निर्देशों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। 
I. राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ रहे दलों के प्रत्याशियों और अन्य द्वारा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, चुनाव प्रक्रिया में लगे प्रचारक, मतदाता और अधिकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य/सुरक्षा को लेकर अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे और इस इस संबंध में इन सामान्य निर्देशों और अन्य मानदंडों का पालन करेंगे। संबंधित अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से कानून के तहत निर्धारित कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाएगा। 
2. 15 जनवरी, 2022 तक किसी रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करके तदनुसार आगे के निर्देश जारी करेगा। 
3. राजनीतिक दलों या संभावित उम्मीदवारों या किसी अन्य चुनाव से संबंधित समूह को 15 जनवरी 2022 तक किसी भी शारीरिक रैली अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और आगे के निर्देश जारी करेगा। 
4. आयोग के निर्णय के बाद चुनाव अभियान के लिए जब शारीरिक रैलियों की अनुमति दी जाएगी वह मौजूदा COVID-19 दिशानिर्देशों के पालन के अधीन होगी। और इनडोर और आउटडोर रैली/बैठक के लिए अधिकतम अनुमत व्यक्तियों की संख्या संबंधित एसडीएमए के निर्देश के अनुसार होगी। इन बैठकों के लिए राजनीतिक पार्टियां शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करेंगी और प्रवेश और निकास बिंदु पर COVID प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे। 
5. जिला निर्वाचन अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए: I. जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम रूप से सभा स्थलों की चिह्नित प्रवेश / निकास बिंदुओं के साथ पहचान करनी चाहिए। द्वितीय. ऐसे सभी चिन्हित स्थलों पर जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करें कि बैठक/रैली के आयोजकों ने सामाजिक दूरी के मानदंडों के लिए मार्कर लगाए गए हैं III. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें कि उपस्थित लोगों की संख्या सीमा से अधिक तो नहीं है सभा की निगरानी के लिए डीईओ नोडल स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करें कि इस दौरान COVID-19 निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। संबंधित राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी COVID-19 संबंधित आवश्यकता जैसे फेस मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनर उपलब्ध है या नहीं।
6. इसके अलावा, रैलियों और सभाओं की अनुमति जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के साथ केवल निर्धारित स्थानों पर ही दी जाएगी 
7. प्रत्येक राजनीतिक दल/उम्मीदवार को निम्नलिखित में एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदक इस संबंध में सभी मौजूदा निर्देश/दिशानिर्देश का पालन करेगा।
 8. सार्वजनिक स्थानों का आवंटन सुविधा एप के माध्यम से इस प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि आयोग द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया है।
 9. रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच कोई रैलियां और जनसभा नहीं होंगी इसकी अनुमति किसी भी अभियान दिवस पर नहीं दी जाएगी। 
10. सार्वजनिक सड़कों पर नुक्कड़ सभा (बैठक) की अनुमति नहीं होगी। 
11. इसके अलावा, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जितना हो सके डिजिटल/वर्चुअल/मीडिया के माध्यम से प्रचार करें भौतिक मोड के बजाय मोबाइल आधारित मोड का इस्तेमाल, कोविड सुरक्षा मानदंडों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करता है। 
12. डोर टू डोर अभियान- अधिकतम 5 (पांच) व्यक्तियों सहित संचालित करने की अनुमति दी जाएगी 
13. प्रत्येक 5 (पांच) वाहनों के बाद वाहनों के काफिले को तोड़ा जाएगा और वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच का अंतराल आधा घंटा होना चाहिए। 
14. मान्यता प्राप्त के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के लिए 40 के स्थान पर 30 निर्धारित की गई है और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 20 के स्थान पर 15 निर्धारित की गई है। अनुमति के लिए अनुरोध स्टार प्रचारकों द्वारा अभियान कम से कम 48 घंटे पहले दिया जा सकता है 
15. मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और विजेता उम्मीदवार के साथ दो से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी। 
16. यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन करता है तो संबंधित पार्टी उम्मीद्वार को आगे कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। 
17. चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी व्यक्ति फेस मास्क पहनेंगे। 
18. सभी व्यक्तियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 
19. सभी मतदान कार्मिक/सुरक्षा कार्मिक/मतगणना कर्मचारी दोगुने होंगे चुनाव संबंधी गतिविधियों में तैनाती/संलग्न होने से पहले टीकाकरण। 
20. किसी भी मतदान एजेंट/मतगणना एजेंट आदि को बिना डबल टीकाकरण मतगणना में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 
21. किसी भी व्यक्ति को बिना डबल टीकाकरण मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 
22. चुनाव प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरे/परिसर में प्रवेश पर सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी; सभी प्रवेश बिंदुओं पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। 
23. जहां तक संभव हो, बड़े हॉलों की पहचान की जानी चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए। 
24. मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे।


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