प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला


सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधत्वि संबंधी वास्तविक आंकड़े जुटाए बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के मानदंड में किसी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि आरक्षण देने से पहले प्रतिनिधत्वि की अपर्याप्तता पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। 
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के नेतृत्व वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, “एम नागराज (2006) और जरनैल सिंह (2018) में अदालत के फैसले के अनुसार राज्य मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। संपूर्ण सेवा के लिए प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए डेटा का संग्रह होना चाहिए।”  पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदों के प्रतिशत का पता लगाने के बाद आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने के लिए एक समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए।
अदालत ने कहा, “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा की अवधि एक उचित अवधि होनी चाहिए और इस अवधि को तय करने के लिए सरकार पर छोड़ दिया गया है।" इसमें कहा गया है कि प्रमोशनल पदों पर आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व की कमी का आकलन राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

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