निठारी काण्ड के अभियुक्त सुरेन्द्र कोली को फिर सीबीआई कोर्ट से मृत्युदंड की सजा


उत्तर प्रदेश के नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त इस वक़्त गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं। वो कई मामलो में सजा काट रहे हैं।
नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को 13 मामलों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। जबकि, तीन मामलों में सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था। अभी तक सिर्फ एक मामले में राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज होने के बाद मेरठ में फांसी दी जानी थी। मगर, देरी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को निरस्त कर दिया था। एक मामले में हाईकोर्ट ने फांसी में देरी मानते हुए उसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। सीबीआई कोर्ट से फांसी की सजा होने के बाद इस समय अधिकांश मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। 
नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड का खुलासा वर्ष 2006 में हुआ था। निठारी गांव की कोठी नंबर डी- 5 से नर कंकाल मिले थे। कोठी के पास नाले से कई बच्चों के अवशेष भी बरामद किए गए थे। जिसके बाद यह केस गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। बता दें, कि निठारी कांड का खुलासा एक गायब लड़की पायल की खोजबीन के दौरान हुआ। धीरे-धीरे जब इस कांड से परतें खुलने लगी तो यह पूरा मामला देशभर में सुर्ख़ियों में रहा। उत्तराखंड का रहने वाला है कोली निठारी गांव की इस कोठी से बच्चों के मानव शरीर के हिस्सों के पैकेट मिले थे। कई नरकंकालों को नाले में फेंक दिया गया था। मामले का मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली उत्तराखंड का रहने वाला है। साथ ही वह, डी-5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर का नौकर भी था। परिवार के पंजाब चले जाने के बाद यही दोनों कोठी में रह रहे थे। 
सुरेंद्र कोली ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने बताया था कि बच्चों की हत्या कर शव नाले में फेंक दिए थे। उसने युवती के साथ बलात्कार कर हत्या का जुर्म भी कबूल किया था। गवाहों के बयानों के बाद सीबीआई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को भी आरोपी बनाया था। बलात्कार के मामले में सजा दी है। 

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