गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एल वाई को हाईकोर्ट ने किया तलब, जानें क्या है मामला


देश की राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली से सटे यूपी के गौतमबुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया है. दरअसल रेरा के आदेश का पालन ना करने पर जिलाधिकारी के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने बायर की शिकायत पर डीएम को बिल्डर रुद्रा बिल्डवल इंफ्रा के खिलाफ वसूली करने का आदेश दिया था. जबकि प्रशासन के सुस्‍त रवैये के कारण यह काम पूरा नहीं हो सका. इसी वजह से कोर्ट ने डीएम को तलब किया है.
बहरहाल, बायर द्वारा 2015 में बिल्डर रुद्रा बिल्डवल इंफ्रा में एक फ्लैट बुक कराया था. वहीं, 45 लाख 82 हजार रुपये देने के बावजूद भी बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया था. उसके बाद बायर ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं, रेरा ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी को पत्र जारी कर वसूली करने का आदेश दिया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम से मांगी रिपोर्ट
जानकारी के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर प्रशासन के ढीले रवैये के कारण काफी समय बीत जाने पर भी बिल्डर के खिलाफ वसूली की नहीं की कार्रवाई गई. इसके बाद पीड़ित बायर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई. वहीं, हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी को तलब करने के साथ पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है.
खबर है कि जुलाई 2021 में गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का बकाया भुगतान नहीं करने पर विभिन्न बिल्डरों की 344.23 करोड़ रुपये की कुर्क की थी. इसके अलावा डीएम सुहास एलवाई बिल्डरों के खिलाफ लगाातर सख्‍ती बरत भी रहे हैं।


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