जज ने बलात्कारी को दिया 07 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा



जौनपुर। जनपद दीवानी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) काशी प्रसाद सिंह ने नाबालिग को 8 वर्षों पूर्व बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के आरोपी युवक को 7 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया है अभियोजन पक्ष कथानक के अनुसार सरपतहां थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि जसवंत बिंद पुत्र कर्म राज का उसके घर आना जाना था


दिनांक 30 अप्रैल 2014 को दिन में 12:30 बजे वह वादी की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बाद में लड़की के बरामद होने पर उसके साथ बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई। इस मामले में आरोपी ने पीड़िता की उम्र 18 वर्ष और स्वेच्छा से संबंध स्थापित करने का तर्क दिया। किन्तु न्यायालय ने आरोपी जसवंत पर दोष सिद्ध होना पाते हुए भादसं 376 के अंतर्गत 07 वर्ष की सश्रम कारावास व 18000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय ने किया।

Comments

Popular posts from this blog

विद्युत विभाग द्वारा 17, 18 एवं 19 जुलाई 2025 को किया जायेगा मेगा कैम्प का आयोजन

लूट की घटना में वांछित तीन बदमाश असलहों के साथ गिरफ्तार

श्रावण मास तक मांस - मछली की दुकानें रखें बंद : इंस्पेक्टर थरवई अरविन्द कुमार गौतम