इन प्रमाण पत्रो के जरिए मतदाता कर सकेगा मतदान- डीएम जौनपुर

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय मनीष कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 के नियम 22 (4) में प्रमुखों के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि किसी सदस्य को मतपत्र दिये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य की पहचान के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।
 राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के निर्वाचन हेतु मतदान में मतदाताओं का प्रतिरूपण रोकने के लिए उनकी पहचान के सत्यापन हेतु निम्नलिखित पहचान-पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र के आधार पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की जायेगी ।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, पास पोर्ट, आयकर पहचान (पैन) कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/किसान/पोस्ट आफिस की फोटोयुक्त पास बुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचान-पत्र, सम्पत्ति सम्बन्धी फोटोयुक्त अभिलेख यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत डीड्स आदि, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, फोटोयुक्त भूतपूर्व सैनिकों के विधवा/आश्रित का प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र, यदि उपर्युक्त पहचान पत्रों में से कोई भी पहचान-पत्र मतदाता के पास नहीं है तो वे अपना पहचान पत्र बनवा लें।                                            

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