तम्बाकू के सेवन से 60 लोगो की मौत प्रति वर्ष हो रही है- डा लक्ष्मी सिंह


सभी थाना प्रभारी तम्बाकू प्रतिबन्धित करने हेतु धाराओ का कड़ाई से पालन कराये - सीओ सिटी

जौनपुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लॉ इंर्फासर्स प्रशिक्षण/कार्यशाला पुलिस लाईन सभागार में सी0ओ0 सिटी कुलदीप कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 लक्ष्मी सिंह द्वारा बताया गया कि विश्व में लगभग 60 लाख लोग हर साल तम्बाकू के सेवन से अपनी जान गवाते है। 6.5 सकेण्ड में एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की मौत होती है। भारत में कैन्सर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 तम्बाकू के प्रयोग के कारण मरते है। नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण डा0 राजीव यादव कार्यक्रम द्वारा बताया कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी ग्लोबल यूथ तम्बाकू सर्वे-2021जारी किया गया है, जिसके अनुसार 23 प्रतिशत लडके एवं 24 प्रतिशत लडकियों द्वारा किसी न किसी रूप में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग, 22 प्रतिशत विद्यार्थिर्यो द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परोक्ष धुर्मपान किया जा रहा है, साथ ही साथ  GATS-2 की रिपोर्ट देखे तो 23.1 प्रतिशत पुरूष, 3.2 प्रतिशत महिलाये और सभी वयस्को का 13.5 प्रतिशत वर्तमान में तम्बाकू का सेवन करते है। उनके द्वारा युवाओं को तम्बाकू की लत से दूर रखने एवं न्यू जनरेशन को तम्बाकू की जोखिम के कारको से अवगत कराया गया। साथ ही साथ समस्त जनपद में तम्बाकू नियंत्रण कानून कोटपा-2003 के समस्त धाराओं की प्रभावी क्रियांवन्य में सहयोग हेतु प्रेरित किया गया।
क्षेत्रीय समन्यवक तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम दिलीप पाण्डेय द्वारा जनपद के समस्त थानों को टोबैको फ्री किये जाने हेतु कार्य किये जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुये उनके कार्य एवं दायित्वों को बताया। उनके द्वारा कोटापा अधिनियम 2003 के विभिन्न धाराओं को विस्तार पूर्वक बताया गया।
तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003, धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान (जैसे सभागृह, अस्पताल, भवन, रेलवेस्टेशन प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेन्ट, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन) एवं अन्य कार्यस्थलों में धूम्रमान कराना अपराध है।
धारा-5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। धारा-6 (अ) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-6 (ब) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-7 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए। धारा-21 व 24 के अन्तर्गत 4,6 का उल्लंघन करने पर 200 रू0 तक जुर्माना हो सकता है।
सी0ओ0 सिटी द्वारा सभी लोगो को उक्त अधिनियम को जनपद में कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देशित किया। जिसमे जनपद के समस्त थाना अध्यक्ष/प्रभारी थाना अध्यक्ष मुख्य आरक्षी, आरक्षी कान्स्ेटेबल एवं जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
उक्त कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जनपदीय नोडल अधिकारी डा0 राजीव यादव एवं एन0सी0डी0 सेल के समस्त कर्मचारी/ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जय प्रकाश गुप्ता एफ0एल0सी0 ने किया।

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