क्वारंटाइन से मुक्त होने वालो कच्चा खाद्यान देने के लिए टेंडर आमंत्रित - एडीएम



    जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोविड 19 की महामारी से निपटने के दृष्टिगत जनपद में बेघर व्यक्ति, प्रवासी श्रमिक, लॉक डाउन के कारण फंसे हुए व्यक्ति व राहत कैंप एवं अन्य स्थलों पर शरण लिए हुए व्यक्तियों को खाद्यान  उपलब्ध कराए जाने हेतु कच्ची खाद्य सामग्री की वितरण करने के लिए सामग्रियों का तत्कालिक तौर पर उपलब्ध कराए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में अस्थाई आश्रय स्थल में क्वॉरेंटाइन अवधि पूर्ण होने के पश्चात उन्हें मुक्त करते समय राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी गाइड लाइंस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उनके साथ में 15 दिन का राशन यथा 10 किलो आटा, 10 किलोग्राम चावल, 05 किलोग्राम आलू, 02 किलो ग्राम भूना चना, 02 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी का पाउडर, 200 ग्राम धनिया पाउडर, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, सरसों तेल किए गए व्यक्तियों की क्वॉरेंटाइन अवधि पूर्ण होने के बाद उन्हें कच्चे खाद्य सामग्री 15 दिन का किट उपलब्ध कराई जानी है एवं कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में बेघर व्यक्ति, प्रवासी श्रमिक, लॉक डॉउन के कारण फंसे हुए व्यक्ति व राहत कैंप एवं अन्य स्थलों पर शरण लिए हुए व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु पके भोजन के स्थान पर कच्ची खाद्य सामग्री किट एक परिवार को एक सप्ताह के लिए उपयोगार्थ कच्ची खाद्य सामग्री के रूप में किट व्यवस्थित कर परिवहन, पैकिंग एवं वितरण में वे व्यय को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध कराने पर उसका व्यय भार प्रत्येक दशा में रुपए 800 से अधिक न हो दोनों निविदा हेतु कच्ची खाद्य सामग्री की वितरण करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों का तत्कालिक तौर पर उपलब्ध कराए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा फार्म आपदा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

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