हाईकोर्ट का यूपी पुलिस को शख्त आदेश चुनाव में बिना वजह शस्त्र जमा न कराया जाये
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौरान बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए। इस बारे में पहले पारित आदेश का पालन किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राजापुर प्रयागराज के निवासी नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी और बख्शी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल रखा है। हाईकोर्ट ने हरिहर सिंह केस में पहले ही आदेश जारी किया है कि जब तक आपराधिक केस की ठोस वजह न हो, किसी को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए।
इसके बावजूद उसे शस्त्र जमा करने को कहा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केसों पर विचार कर लिखित आदेश दिया जाए। अनावश्यक शस्त्र जमा न कराए जाएं।
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