आइए जानते है क्यों ध्वस्त किया जायेगा पांच करोड़ की लागत से बना यह अस्पताल


जनपद आजमगढ़ शहर के मड़या जयरापुर मोहल्ला में वर्ष 2016 में लगभग पांच करोड़ रुपये लागत से बने लोटस हास्पिटल का ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के 30 दिन के अंदर होगा। मानक से विपरीत निर्माण को लेकर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने लोटस हास्पिटल के खिलाफ 19 नवंबर को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। एडीए सचिव ने सीएमओ को पत्र लिख कर 15 दिसंबर तक अस्पताल को मरीजों से खाली कराने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए प्रशासन व पुलिस की मदद के लिए डीएम से आदेश लेने की तैयारी शुरू कर दी है।
हास्पिटल के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण के नोटिस में यह कारण बताया गया कि निर्माण के लिए जो मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, उसके भूतल पर पार्किंग, प्रथम तल पर नर्सिंग होम और द्वितीय तल पर आवासीय प्रयोजन को दर्शाया गया है, लेकिन हास्पिटल संचालक ने निर्माण के समय डबल बेसमेंट भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम तल का निर्माण करा लिया। ध्वस्तीकरण के आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व स्थल को खाली कराकर सील किया जाना आवश्यक है। 
विकास प्राधिकरण के अधिकारी बैजनाथ का कथन है कि जनसामान्य से कहा गया है कि अपने-अपने मरीजों को 15 दिसंबर तक लोटस हास्पिटल से निकालकर अन्यत्र भर्ती कराएं। जिससे मानचित्र के विपरीत हुए अनाधिकृत निर्माण को सील कर ध्वस्तीणकरण आदेश का क्रियान्वयन कराया जा सके। इस संबंध में सीएमओ को भी पत्र लिखा गया है। कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस की सहायता के लिए डीएम से अनुमति ली जाएगी।
लोटस हास्पिटल आजमगढ़ के मालिक डॉ. पंकज राय ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र से अलग हटकर जो भी निर्माण हुआ है, उसका अलग से कंपाउंड जमा करने के नियम हैं। कमिश्नर के न्यायालय में प्रार्थना दिया है जिस पर सुनवाई होनी है। जैसा आदेश होगा उसका अनुपालक किया जाएगा।

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