दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को मिली सशर्त जमानत,पासपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं भाग सकता विदेश


जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जौनपुर ने कोतवाली थाना क्षेत्र के दहेज उत्पीड़न व तीन तलाक के मुकदमे में आरोपि पति महताब आलम को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि आरोपी बिना न्यायालय की अनुमति के देश के बाहर नहीं जाएगा। विचरण के समय कोर्ट में उपस्थित रहेगा तथा सहयोग करेगा तथा मूल पासपोर्ट न्यायालय में दाखिल करेगा।
कोतवाली थाने में 22 जनवरी 2021 को पति महताब आलम समेत ससुराल के आठ लोगों के विरुद्ध पत्नी रुकैय्या बानो निवासी मोहल्ला सिपाह ने दहेज उत्पीड़न से संबंधित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया था। पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसे मारते पीटते प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर पांच मई 2019 को मारपीट कर उसे मायके पहुंचा दिया। 26 दिसंबर 2020 को दिन में पति महताब ने वादिनी को फोन पर गालियां देते हुए तीन तलाक दे दिया और कहा कि वह दूसरी शादी करेगा। मामले में ससुराल के अन्य लोगों ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत कराया। आरोपी पति महताब सऊदी अरब में रहता है और वह कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट व नोटिस के बाद भारत आया।

Comments

Popular posts from this blog

शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय दो दिन बंद

*जौनपुर में कानून व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, कई निरीक्षक के कार्य क्षेत्र बदले*

होटल रिवर व्यू में जौनपुर प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय कपिल देव मौर्य की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा