तदर्थ शिक्षको को लेकर प्रधानाचार्य और प्रबंधक शपथ के साथ उपलब्ध कराए सूचना - डीआईओएस


जौनपुर। वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा ने जिले के समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को पत्र जारी कर वेतन भुगतान बिल से तदर्थ शिक्षकों का नाम बाहर कर बिल भेजने का निर्देश दिया है। प्रबंधक और प्रधानाचार्य इस बात का शपथ पत्र भी देंगे कि वेतन बिल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अध्यापक, मृतक आश्रित एवं विनियमित अध्यापकों का ही वेतन लगा है। तदर्थ अध्यापकों का शासनादेश लागू होने की तिथि तक ही वेतन लगाया गया।
नवंबर 2023 का वेतन देयक के साथ शासनादेश में अंकित तिथि 07-08-1993 को या उसके बाद नियुक्त समस्त अध्यापकों का प्रथम वेतन भुगतान आदेश की प्रति तथा जो तदर्थ अध्यापक विनियमित हो गए हैं, उनके विनियमितीकरण आदेश की प्रति एवं शेष अन्य अध्यापकों का उक्त शासनादेश के अनुसार लागू होने की तिथि तक वेतन देयक प्रस्तुत करें। वेतन देयक पर शपथ-पत्र प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना है।
डीआईओएस ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 30 दिसंबर 2000 के बाद इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा ई (11) तहत तदर्थ शिक्षकों की सूचना शासन से जारी प्रोफार्मा पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि तदर्थ शिक्षकों की वर्षवार सूचना उपलब्ध कराएं। यह सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा सामान्य वर्ग को प्रेषित की की जाएगी।

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