नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक को 25 साल की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना


यूपी के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कैद की सजा के साथ ही 10 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता को आठ साल की बेटी है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विकाश शाक्य ने बताया कि नौ साल पूर्व हुए दुष्कर्म की घटना में पीड़िता गर्भवती हो गई थी, उसी गर्भ से बेटी हुई है। विधायक काे दोष सिद्ध करार दिए जाने पर पीड़िता ने खुशी जाहिर की। बताया कि नौ साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हे न्याय मिला है।
नाबालिग को एक साल तक धमकी देने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार को 25 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी- एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। 
मामले में पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने रोते-रोते आपबीती सुनाते हुए कहा कि जंगल में ले जाकर बुरा काम करता है और बोला- किसी को बताओगी तो जान से मार दूंगा।पीड़िता के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है। 
बता दें कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। 

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