धनंजय सिंह के सरेंडर प्रार्थना पत्र आज होगी आज सुनवाई


लखनऊ में हुए हाईप्रोफाइल अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश के आरोपी पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता की अदालत में सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट देकर बताया है कि धनंजय सिंह के विरुद्ध अपराधियों को आश्रय देना एवं आदेश का पालन न करने (धारा- 212 एवं 174 भारतीय दंड संहिता) का आरोप है। इस आत्मसमर्पण अर्जी पर कल 19 फरवरी को सुनवाई होगी। 

अजीत सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने धनंजय सिंह को हत्याकांड का साजिशकर्ता बताते हुए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट और 82 सीआरपीसी का आदेश लिया था। पत्रावली के अनुसार अजीत सिंह हत्याकांड की रिपोर्ट घटना में घायल मोहर सिंह ने 6 जनवरी को विभूतिखंड थाने में दर्ज कराई थी। इसमे बताया गया था कि गाड़ी से उतरते समय कठौता झील के पास गोहना के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां मार कर हत्या कर दी गई। इसमें मोहर सिंह के पैर में गोली लगी थी।

विशेष न्यायालय से बेल अर्जी वापस ली
वहीं, धनंजय सिंह की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी पर बल न दिए जाने के कारण विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्र ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। धनंजय सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को सुनवाई के लिए नियत थी। इस पर वादी मोहर सिंह की ओर से आपत्ति भी दाखिल हो चुकी थी। सुनवाई के समय बचाव पक्ष की ओर से कहा गया की वह अग्रिम जमानत अर्जी पर बल नहीं देना चाहते हैं और उसे वापस ले रहे हैं।

जौनपुर की मल्हनी से जदयू के टिकट पर किया है नामांकन
महीनों तक भूमिगत रहे धनंजय सिंह मंगलवार को मीडिया के सामने आए थे। धनंजय ने दावा किया था कि उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं है। वह न तो इस समय इनामी हैं और न ही भगोड़ा घोषित हैं। अगले दिन बुधवार को उन्होंने जदयू के टिकट पर जौनपुर की मल्हनी सीट से नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करते ही अजीत सिंह की पत्नी रानू ने धनंजय पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी से पर्चा खारिज करने की गुहार लगाई।


रानू ने बताया कि पत्र में बताया कि मेरे पति अजीत सिंह की हत्या के आरोप में धनंजय सिंह वांछित हैं। इनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट से एनबीडब्लू जारी है। धारा 82 की कर्रवाई भी हो चुकी है। वह पच्चीस हजार के इनामी हैं। इन सभी आरोपों में धनंजय सिंह ने लखनऊ स्पेशल जज सीबीआई-3 के यहां अग्रिम जमानत दाखिल की है। इसमें 18 फरवरी की तिथि नियत है। मल्हनी के आरओ हिमांशु नागपाल ने उन्हें पत्र को एफिडेविड के साथ देने को कहा। रानू सिंह के प्रतिनिधि मोहर सिंह का कहना है कि जौनपुर निर्वाचन अधिकारी ने हलफनामे के साथ प्रार्थना पत्र देने को कहा, जिसके बाद हलफनामा बनाकर पत्र को मेल से भेजा गया है। 


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