राशन कार्ड का ई—केवाईसी 31 अगस्त तक सुनिश्चित हो: जिलापूर्ति् अधिकारी
जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के पत्र के क्रम में आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय द्वारा ऐसे राशन कार्ड लाभार्थी, जिनके द्वारा अभी तक ई0के0वाई0सी0 नहीं करायी गयी है तथा उनके द्वारा 31 अगस्त तक ई0के0वाई0सी0 नहीं करायी जाती है तो उनके राशन कार्ड/यूनिट के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं। ऐसे सभी राशन कार्ड लाभार्थियों (0 से 5 वर्ष के बच्चों को छोड़कर), जिनकी ई-के0वाई0सी0 कराये जाने का कार्य अवशेष है। उनके सापेक्ष खाद्यान्न वितरण के समय खाद्यान्न अग्रिम 3 माह के लिए निलम्बित करते हुये उक्त 3 माह के अन्तर्गत ई0के0वाई0सी0 कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अन्यथा की दशा में उनकी यूनिट उनके राशन कार्ड से निरस्त कर दी जायेगी। जिन राशन कार्ड लाभार्थियों द्वारा दी गयी समयावधि में ई0के0वाई0सी0 करा ली जायेगी, वे सभी अग्रिम माह से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे। अन्त्योदय राशन कार्डों पर राशन कार्ड के सापेक्ष खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, ऐसी स्थिति में किसी अन्त्योदय राशन कार्ड की किसी भी यूनिट की ई0केवाईसी0 हो चुकी हो, तो ऐसे अन्त्योदय राशन कार्ड के सापेक्ष पूर्ण खाद्यान्न (35 किग्रा0) उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही अन्त्योदय राशन कार्डों में जिनकी ई0के0वाई0सी0 अभी भी नहीं करायी गयी है, उन्हें निर्धारित समयावधि (3 माह) के अन्तर्गत ई0के0वाई0सी0 कराया जाना सुनिश्चित करें। नये राशन कार्ड से सम्बन्धित सभी सदस्यों (यूनिट) को अथवा प्रचलित राशन कार्ड में जोड़ी गयी यूनिट को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व ई0के0वाई0सी0 कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसी दशा में नये कार्ड एवं नयी यूनिट का विवरण ई-पॉस मशीन में प्रदर्शित होते ही उनमें ई0के0वाई0सी0 कराया जाना सुनिश्चित किया जाना है। शासन/विभाग द्वारा ई0के0वाई0सी0 के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में जनपद के समस्त राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित करते हुए अपील है कि 31 अगस्त तक अपने राशन कार्ड के समस्त यूनिट में ई0के0वाई0सी0 कराया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय, ताकि माह सितम्बर में वितरण के दौरान खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
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