मतदान के लिये 17 तरह के फोटो युक्त पहचान मान्य, जाने क्या क्या है पहचान पत्र


जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामप्रकाश ने बताया कि त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 में 15 अप्रैल 2021 को 5106 बूथों व 1798 मतदान केंद्रों पर प्रातः 7.00 से 6.00 तक मतदान संपन्न होगा, जिसमें लगभग 24000 कार्मिक लगाए गए हैं। 21 विकास खंडों में 21 पार्टी रवानगी स्थल बनाया गया है। 14 अप्रैल 2021 को प्रातः 7.00 बजे से पार्टी रवानगी होगी। मतदान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 17 तरह की फोटोयुक्त पहचान पत्र विकल्प के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड आदि। अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही। फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि। फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र। फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड मान्य रहेगा।    

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