डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध दाखिल 156 (3) पर फैसला सुरक्षित, अगली तिथि 11अगस्त मुकर्रर


प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए पेश की गई अर्जी 156(3) पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुक्रवार को बहस पूरी हुई। फैसले के लिए पत्रावली को सुरक्षित किया गया। कोर्ट आदेश 11 अगस्त को पारित करेगी।
आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के संबंध में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत दिवाकर नाथ त्रिपाठी के अधिवक्ता उमाशंकर चतुर्वेदी को सुनकर आदेश के लिए सुरक्षित किया।
आरटीआई एक्टिविस्ट का आरोप है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2007 में प्रयागराज के शहर पश्चिमी  विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जो डिग्रीयां लगायी है उसे किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं है उन्ही शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर पेट्रोल पंप भी हासिल किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। अब 11 अगस्त को मजिस्ट्रेट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। 

Comments

Popular posts from this blog

जौनपुर को जाम से राहत: बदलापुर पड़ाव–तूतिपुर के बीच पीपे का पुल जनता को समर्पित

*जौनपुर में PNG गैस पाइपलाइन खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी में फंसे मजदूर, 30 फीट गहरे गड्ढे में हादसा, दो मजदूरों की मौत, एक की तलाश जारी*

राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस,सभी आरोपी दोषमुक्त